UP News: बीजेपी विधायक को किशोरी से दुष्कर्म मामले में 25 साल की कैद

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UP News: बीजेपी विधायक को किशोरी से दुष्कर्म मामले में 25 साल की कैद


उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 25 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।

सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज (15 दिसंबर, 2023) इस मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने विधायक को 25 साल की कैद और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी।

मुकदमा साल 2014 में दर्ज हुआ था। आरोप है कि विधायक ने उस समय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था। लड़की के परिवार ने इस मामले में म्योरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान लड़की ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। उसने कहा कि विधायक ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। लड़की के बयान के आधार पर कोर्ट ने विधायक को दोषी करार दिया।

सजा के ऐलान के बाद पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली। परिवार के सदस्यों ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है।

इस सजा पर भाजपा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा है कि वे इस मामले की समीक्षा करेंगे।

सजा के कुछ महत्वपूर्ण पहलू
यह उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी के विधायक के लिए एक बड़ी सजा है।
यह एक राज नेता के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में भी एक महत्वपूर्ण फैसला है।
यह पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एक मिसाल कायम करेगा।

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